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पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को आईपीओ उल्लंघन पर सेबी का कारण बताओ नोटिस: रिपोर्ट

पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को आईपीओ उल्लंघन पर सेबी का कारण बताओ नोटिस: रिपोर्ट

 

सेबी ने 2021 में आईपीओ में कथित गलतबयानी को लेकर पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और बोर्ड के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और नवंबर 2021 में इसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान काम करने वाले बोर्ड सदस्यों को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विजय शेखर शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों का कथित रूप से पालन न करने से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच के लिए इनपुट दिए हैं।

मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया, “सेबी का मानना ​​है कि शर्मा को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, और कंपनी के बोर्ड सदस्यों का यह कर्तव्य भी था कि वे संस्थापक द्वारा किए गए दावों की सत्यता की पुष्टि करें और उसे प्रमाणित करें।”

सूत्र ने कहा, “हालांकि सेबी पहले भी कंपनी के निदेशकों के पीछे पड़ चुका है, लेकिन वे ज्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले रहे हैं। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां सेबी संभावित अनुपालन चूक के लिए निदेशकों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, जिसे बैंकरों या वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी इंगित नहीं किया गया था।”

रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “इस मामले में एक अहम मुद्दा यह है कि सेबी ने लिस्टिंग के तीन साल बाद कार्रवाई शुरू की है। सेबी को शेयरधारिता व्यवस्था के बारे में तब से पता था, जब 2021 में ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया था। वास्तव में, बाद में, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने भी इस मुद्दे को लाल झंडी दिखा दी थी। हालांकि, सेबी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले के बाद ही कार्रवाई शुरू की।”

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