16 सितंबर 2024 से, UPI (Unified Payments Interface) के जरिए लेन-देन की सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स पेमेंट और अन्य बड़े ट्रांजेक्शन पहले से अधिक आसान हो गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यह घोषणा की है कि टैक्स पेमेंट के लिए अब UPI के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा।
UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की नई सीमा
एनपीसीआई ने सभी बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप्स को 15 सितंबर 2024 तक इस नई लिमिट का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि 16 सितंबर 2024 से UPI के जरिए आप 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट बिना किसी बाधा के कर सकते हैं।
किन क्षेत्रों में लागू होगी नई UPI लिमिट?
यह नई लिमिट सिर्फ टैक्स पेमेंट तक सीमित नहीं है। NPCI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर, आईपीओ (Initial Public Offering), और RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं में भी यह लिमिट लागू होगी। इसका फायदा उन ग्राहकों को होगा, जो बड़ी धनराशि का भुगतान इन सेवाओं के लिए UPI के माध्यम से करना चाहते हैं।
UPI लिमिट का लाभ उठाने के लिए जरूरी है व्यापारी का सत्यापन
बड़े ट्रांजेक्शन के लिए NPCI ने एक शर्त भी रखी है कि व्यापारी का सत्यापन (merchant verification) होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल प्रामाणिक और मान्य व्यापारी ही इन बड़े लेन-देन को स्वीकार कर सकें। सत्यापित व्यापारी ही 5 लाख रुपये तक के लेन-देन के योग्य होंगे।
इस नई सुविधा से कौन-कौन से सेक्टर होंगे लाभान्वित?
टैक्स पेमेंट्स: अब टैक्स पेमेंट्स के लिए UPI के जरिए 5 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर: अब बड़े भुगतान इन सेवाओं के लिए भी UPI से आसानी से किए जा सकते हैं।
आईपीओ: नई लिमिट के तहत IPO में निवेश करना भी अब और आसान हो जाएगा।
RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना: रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में भी UPI के जरिए बड़े निवेश करने का विकल्प मिलेगा।
UPI के जरिए लेन-देन की नई सीमा से बड़े ट्रांजेक्शन्स करना अब पहले से ज्यादा सरल हो गया है। टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल फीस, एजुकेशन फीस, IPO निवेश, और RBI रिटेल डायरेक्ट योजना जैसी सुविधाओं में अब UPI से 5 लाख रुपये तक का भुगतान संभव है। व्यापारी का सत्यापन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सुरक्षित और प्रामाणिक ट्रांजेक्शन हो सकें।